MP MUKHYAMANTRI KANYA VIVAH YOJANA |मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया
नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज के आर्टिकल में और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 के बारे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत राज्य के गरीब निराश्रित निर्धन जरूरतमंदों परिवार की बेटियों विधवाओं तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना लाई गई है जिसके द्वारा विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है हमारा आपसे निवेदन है आप हमारे इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें
MP MUKHYAMANTRI KANYA VIVAH YOJANA |मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 :
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों जरूरतमंदों बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से मदद करने के उद्देश्य से किया गया है। मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना 2023 के अंतर्गत राज्य के गरीब निराश्रित निर्धन जरूरतमंदों परिवार की बेटियों/ विधवा महिलाओं/ तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं पर भी मध्यप्देश सरकार पैसा खर्च करेगी।
इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए विवाह के समय बेटी के 18 वर्षों से अधिक होनी चाहिए तथा जिस लड़के से उस लड़की की शादी हो रही है उस लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तभी तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश 2023 के तहत आवेदन करने वाली कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विवाह योजना की पंजीयन अब 30 जून तक होंगे। जबकि विवाह कार्यक्रम 5 जुलाई से शुरू होने हैं । राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थियों को 30 जून तक का समय दिया गया है हालांकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम के 5 दिन पूर्व हितग्राहियों के पंजीयन बंद करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन इसी बीच 20 जून को सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना हो गई थी इसी के चलते मध्यप्रदेश में एनआईसी द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से डाटा सेंटर को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया था जिसके चलते विभाग पोर्टल भी डाउन था अधिकतर हितग्राही इस स्थिति कर्ण पंजीयन से वंचित रह गए इसलिए एक बार फिर से वंचित हितग्राहियों के लिए पोर्टल को खोल दिया गया है जिस पर 30 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण आयुक्त सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी कर जिलों एवं स्थानीय निकायों से प्राप्त अनुरोध पत्रों के आधार पर विवाह पोर्टल को 30 जून के लिए खोलने की सूचना दे दी है। मध्यप्रदेश कन्या विवाह के तहत कन्या को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर ₹51000 कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत गरीब कन्याओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि करने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा देवास जिले के सोनकच्छ कस्बे में आयोजित एक समारोह में घोषणा की गई थी और कहा था की कई कल्याणकारी योजना के माध्यम से समाज में बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि समाज में लड़कियां बिना किसी भेदभाव के सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्रदान कर कन्याओं का विवाह बिना किसी आर्थिक समस्याओं के कराया जा सके इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की लड़कियों के विवाह हेतु 49000 की राशि दी जा रही थी जिसे बढ़ाकर अब ₹51000 कर दिया गया है विशेष योजना के लिए गरीब परिवार की लड़कियों को शादी के लिए ₹51000 की राशि प्रदान की जाएगी।
जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते तथा करीब होने के कारण अपने परिवार की आर्थिक जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 को शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटी और विधवा महिलाओं की शादी के लिए ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी अच्छे से हो सके।
● नव दंपत्ति के खुशहाल जीवन व गृहस्थ स्थापना के लिए ₹43000 खर्च किया जाएगा।
● इस योजना के अंतर्गत हर कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री को खरीदने के लिए ₹5000 खर्च किया। जाएगा
● सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या ₹3000 का खर्च किया जाएगा।
● इस प्रकार कुल ₹51000 की धनराशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना के लाभ
● इस योजना का लाभ राज्य के उन परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं ऐसी परिवार की बेटी की सही सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाएगी।
● गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की बेटी की शादी में सरकार ₹5000 की एकमुश्त रकम देगी यह रकम लड़की के नाम चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दी जाएगी।
● मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना 2023 के अंतर्गत राज्य की गरीब निराश्रित निर्धन जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के धुआं हो तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए सरकार ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी
● मध्यप्रदेश करने भाई योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए अमेरिका का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
● इस योजना के तहत विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा उक्त लड़की की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
● ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पैर विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम ना हो जिसके पास कानूनी रूप से तलाक हो गया हो बे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
● कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश के तहत कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
● लाभार्थी के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो।
आवश्यक दस्तावेज
●आवेदक का आधार कार्ड
●वोटर आईडी कार्ड
● आय प्रमाण पत्र
●निवास प्रमाण पत्र
● आयु प्रमाण पत्र
●समग्र आईडी
● बीपीएल कार्ड
●पासपोर्ट साइज फोटो
● मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2030 में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2030 में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप एमपी करने पर योजना 2023 के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को भरना होगा फार्म पूछो कि सभी जानकारी को भरने के बाद सभी दस्तावेजों को अटैच करके नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र में नगर निगम नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
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