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Birth Certificate Kaise Banaye

भारत में ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनाने के लिए https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। यह सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल है, जिसके माध्यम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आप आसानी से ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकें:

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

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  1. वेबसाइट पर जाएं:
    • अपने ब्राउज़र में https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ खोलें। सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस पर जावास्क्रिप्ट इनेबल है, क्योंकि साइट इसके बिना काम नहीं करेगी।
  2. लॉगिन या रजिस्ट्रेशन:
    • अगर आप पहली बार इस साइट का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको “General Public Login” सेक्शन में जाना होगा।
    • “New User? Sign Up” पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसी जानकारी देनी होगी।
    • रजिस्ट्रेशन के बाद, लॉगिन करें।
  3. जन्म की जानकारी दर्ज करें:
    • लॉगिन करने के बाद, “Report Birth Event” या “Apply for Birth Certificate” का विकल्प चुनें (विकल्प साइट के अपडेट के अनुसार बदल सकता है)।
    • जन्म से संबंधित जानकारी भरें, जैसे:
      • बच्चे का नाम (अगर नामकरण हो चुका है)
      • जन्म तिथि और समय
      • जन्म स्थान (घर, अस्पताल आदि)
      • माता-पिता का नाम
      • पता और अन्य जरूरी विवरण
  4. दस्तावेज अपलोड करें:
    • जन्म प्रमाण पत्र के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है, जैसे:
      • अस्पताल का जन्म प्रमाण (अगर अस्पताल में जन्म हुआ हो)
      • माता-पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
      • पता प्रमाण
    • इन दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  5. आवेदन जमा करें:
    • सभी जानकारी और दस्तावेज सही से भरने के बाद, फॉर्म को सबमिट करें।
    • आपको एक एप्लिकेशन आईडी या रसीद नंबर मिलेगा, जिसे भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
  6. शुल्क भुगतान (अगर लागू हो):
    • कुछ राज्यों में जन्म प्रमाण पत्र के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है। अगर शुल्क लागू होता है, तो ऑनलाइन पेमेंट (नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड) के जरिए भुगतान करें।
  7. प्रमाण पत्र डाउनलोड करें:
    • आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आप अपने लॉगिन अकाउंट से जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने में कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक का समय लग सकता है, जो आपके राज्य पर निर्भर करता है।

महत्वपूर्ण बातें:

  • समय सीमा: जन्म के 21 दिनों के अंदर घटना को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। देरी होने पर अतिरिक्त प्रक्रिया या शुल्क लागू हो सकता है।
  • राज्य-विशिष्ट नियम: यह पोर्टल सभी राज्यों में काम करता है, लेकिन कुछ राज्यों की अपनी अलग वेबसाइट भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में “Aaple Sarkar” पोर्टल भी उपयोग होता है।

Kisi Bhi Umra Ka Birth Certificate Kaise Banaye

भारत में 10 साल से अधिक उम्र के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाना थोड़ा जटिल हो सकता है, क्योंकि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) के नियमों के अनुसार जन्म को 21 दिनों के अंदर रजिस्टर करना अनिवार्य है। देरी होने पर इसे “Delayed Registration” के तहत प्रोसेस किया जाता है। नीचे दी गई प्रक्रिया https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ वेबसाइट या संबंधित स्थानीय अथॉरिटी के जरिए फॉलो की जा सकती है:

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  1. स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय का पता लगाएं:
    • सबसे पहले अपने क्षेत्र के नगर निगम, ग्राम पंचायत या जिला रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स कार्यालय का पता करें। CRS पोर्टल पर भी यह जानकारी मिल सकती है।
  2. CRS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन:
    • https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ पर जाएं।
    • “General Public Login” में लॉगिन करें। अगर आप नए यूजर हैं, तो “Sign Up” करके अकाउंट बनाएं।
    • लॉगिन करने के बाद “Report Birth Event” या “Delayed Registration” का विकल्प चुनें।
  3. जन्म की जानकारी भरें:
    • फॉर्म में निम्नलिखित विवरण दर्ज करें:
      • व्यक्ति का नाम
      • जन्म तिथि (जितना सटीक हो सके)
      • जन्म स्थान (गांव, शहर, अस्पताल आदि)
      • माता-पिता का नाम
      • उस समय का पता
  4. दस्तावेज जमा करें:
    • 10 साल से अधिक पुराने जन्म के लिए सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:
      • स्कूल रिकॉर्ड: पहली कक्षा का प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, या मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि हो।
      • आधार कार्ड: अगर जन्म तिथि दर्ज है।
      • पहचान पत्र: माता-पिता का आधार, वोटर आईडी, या राशन कार्ड।
      • अन्य प्रमाण: अस्पताल का रिकॉर्ड, टीकाकरण कार्ड, या कोई पुराना सरकारी दस्तावेज।
      • शपथ पत्र (Affidavit): नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र जिसमें जन्म तिथि और स्थान का उल्लेख हो।
  5. देरी का कारण बताएं:
    • फॉर्म में यह बताना होगा कि जन्म रजिस्ट्रेशन में देरी क्यों हुई। सामान्य कारण जैसे “जागरूकता की कमी” या “दस्तावेजों का अभाव” स्वीकार्य हो सकते हैं।
  6. शुल्क और आवेदन जमा करें:
    • देरी से रजिस्ट्रेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। CRS पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान करें या स्थानीय कार्यालय में जमा करें।
    • आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद नंबर मिलेगा।
  7. सत्यापन प्रक्रिया:
    • रजिस्ट्रार आपके दस्तावेजों और जानकारी की जांच करेगा। कुछ मामलों में स्थानीय स्तर पर सत्यापन (जैसे पड़ोसियों या ग्राम प्रधान से पुष्टि) भी हो सकता है।
    • इसमें कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है।
  8. प्रमाण पत्र प्राप्त करें:
    • स्वीकृति के बाद, आप CRS पोर्टल से जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

ऑफलाइन प्रक्रिया (अगर ऑनलाइन संभव न हो):

  • अपने नजदीकी नगर निगम या ग्राम पंचायत में जाएं।
  • वहां “Delayed Birth Registration Form” मांगें।
  • ऊपर बताए गए दस्तावेज और शपथ पत्र के साथ फॉर्म जमा करें।
  • शुल्क (आमतौर पर 50-200 रुपये) का भुगतान करें।

महत्वपूर्ण बातें:

  • कानूनी प्रक्रिया: अगर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से जन्म तिथि प्रमाणित करवाकर उस आदेश को रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ सकता है।
  • समय: देरी जितनी अधिक होगी, प्रक्रिया उतनी ही सख्त हो सकती है।
  • सहायता: किसी स्थानीय वकील या प्रशासनिक अधिकारी से मदद ले सकते हैं।

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