Rashtriy khad Suraksha adhiniyam (NFSA)2013 के तहत ration card कैसे बनवाएं
Rashtriy khadya Suraksha adhiniyam (national food security act) 2013 को भारत सरकार ने संसद द्वारा पारित किया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को सितम्बर 2013 को अधिसूचित किया गया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 80 लाख से अधिक लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते हुए, यह अधिनियम हर महीने खाद्यान्न देने की गारंटी भी प्रदान करता हैं
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) 2013 के अंतर्गत निम्न प्रकार की राशन कार्ड बनते हैं-
1. अंत्योदय राशन कार्ड: इस राशन कार्ड पर 35 किलो खाद्यान्न हर माह प्राप्त होता है, इस प्रकार के राशन कार्ड धारक को अंत्योदय अन्न योजना का भी लाभ दिया जाता है।
2.पात्र गृहस्थी राशन कार्ड: पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट के हिसाब से प्राप्त होता हैं,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल ₹3 प्रति किलो और गेहूं ₹2 प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाता है लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस समय सभी खाद्यान्न निशुल्क दिया जा रहा हैं।
Rashtriy khad Suraksha adhiniyam 2013 के अंतर्गत ration card बनवाने की प्रक्रिया –
राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है तो उसमें निम्न पात्रता आवश्यक है,
- आपको आयकर दाता नहीं होना चाहिए
- आपके घर में चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए
- आपके पास किसी भी प्रकार का शस्त्र का लाइसेंस नहीं होना चाहिए
- आपके घर में AC नहीं होना चाहिए
- आपके परिवार में ट्रैक्टर हार्वेस्टर या 5 केवी या उससे अधिक का जनरेटर नहीं होना चाहिए
- शहरी क्षेत्रों के लिए आपका मकान 3000 वर्ग मीटर से अधिक में नहीं बना होना चाहिए
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज-
Ration card बनवाने के लिए निम्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड
- परिवार रजिस्टर की नकल
राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको आवेदन करने की आवश्यकता होती है आवेदन का प्रारूप आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी आय से संबंधित जानकारी एवं परिवार की जानकारी और बैंक डिटेल्स भरने के बाद आपको आप को आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय नगर निगम कार्यालय ब्लॉक कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा आपका सत्यापन हो जाने के बाद आपका राशन कार्ड बन जाएगा और आपको राशन प्राप्त होने लगेगा।
Rashtriy khad Suraksha adhiniyam (NFSA) 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको rashtriy khad Suraksha की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं इसमें आपको जरूरी डिटेल्स भरकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और आपका आवेदन सबमिट करने के पश्चात ही पूर्ण माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन को फाइनल सबमिट करना आवश्यक है अगर आप फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तो आपका आवेदन अपूर्ण माना जाएगा, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या विकास खंड कार्यालय, आप नगर क्षेत्र के निवासी हैं तो आप नगरपालिका कार्यालय नगर निगम कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड बनवाने के लिए आप जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं यहां पर आवेदन करने के लिए आपको समस्त डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा जन सेवा केंद्र संचालक आपका आवेदन कर कर आपको रिसीव दे देगा। प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र को आप ले जाकर अपने ग्राम पंचायत कार्यालय, विकास खंड कार्यालय, या खाद्य विभाग के कार्यालय में जाकर आपको जमा करना होगा। संबंधित कार्यालय के माध्यम से आप का सत्यापन किया जाएगा सत्यापन पूर्ण होने पर आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा जिस पर आप को नियमित रूप से राशन प्राप्त होगा। अगर आप अंतोदय कार्ड बनवाने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो एक बार जरूर कमेंट करें।
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