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ट्रैफिक नियमों से जुड़े अधिकार

हमारे शहर में आए दिन पुलिस हर चौराहे पर खड़ी होकर Traffic Rules को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करती है और उनसे Traffic Rules तोड़ने के बदले में जुर्माना वसूला जाता है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी ट्रैफिक हवलदार को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही ट्रैफिक नियम के बारे में जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं।

#1.अगर सड़क पर चलते समय कोई ट्रैफिक हवलदार आपकी गाड़ी को रोककर आपसे पेपर्स दिखाने की मांग करता है तो आप उसे साफ-साफ मना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप उसके सीनियर अथॉरिटी से उसकी कम्प्लेंट भी कर सकते हैं। ट्रैफिक लॉ के अनुसार, एएसआई रैंक या उससे बड़े पद का कोई अधिकारी ही आपसे आपकी गाड़ी के कागज मांगने का अधिकार रखता है।
#2.किसी भी ट्रैफिक हवलदार को आपको अरेस्ट करने या आपका वाहन जब्त करने का अधिकार भी नहीं होता है। बल्कि वह आपसे पॉल्यूशन अंडर-कंट्रोल पेपर्स (पीयूसी) भी नहीं मांग सकता है क्योंकि यह अधिकार सिर्फ आरटीओ ऑफिशियल्स का होता है। अगर आप किसी तरह का यातायात नियम तोड़ते हैं तब भी उस हवलदार को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं होता है।
#3.यातायात नियम तोड़ने पर आपसे पेनल्टी भी सिर्फ असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर(वन स्टार), सब-इंस्पेक्टर(टू-स्टार) और पुलिस इंस्पेक्टर(थ्री स्टार) ही वसूल सकते हैं। ट्रैफिक हवलदार सिर्फ उनकी मदद कर सकता है लेकिन आपसे पेनल्टी नहीं वसूल सकता। ( द इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, सेक्शन 132)
#4.अगर पुलिस आपको सिग्नल तोड़ने के दौरान, आपकी गाड़ी पर दो से अधिक लोगों के बैठे होने के दौरान, भार वाहक (Load carrier) वाहनों में सवारी बिठाने के दौरान, शराब या किसी और प्रकार का नशा करके गाड़ी चलाने के दौरान, मोबाइल पर बात करने के दौरान और तेज बाइक चलाने के दौरान आपको पकड़ती है तो ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस को आपका लाइसेंस जब्त करने का अधिकार दिया गया है।
#5.अगर आप यातायात नियम तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर फाइन लगाया जाता है। लेकिन आप पर 100 रुपये से ज्यादा का फाइन लगाने का अधिकार सिर्फ एएसआई या एसआई का ही होता है। हेड कॉन्स्टेबल आप पर 100 रुपये से ज्यादा का फाइन नहीं लगा सकता है और कॉन्स्टेबल को आप पर किसी भी तरह का फाइन लगाने का कोई अधिकार नहीं होता है।
#6.अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बिना वर्दी पहने आपका चालान काटता है तो उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस में कॉन्स्टेबल से लेकर एसआई तक सभी सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं, और ट्रैफिक इंस्पेक्टर और उससे बड़े पद का अधिकारी खाकी वर्दी पहनता है।
#7.आपको अपने घर से निकलते समय अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(आरसी), गाड़ी का इन्श्योरेंस सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन अंडर-कंट्रोल सर्टिफिकेट(पीयूसी) और अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। आपको बता दें कि चैकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी ऑरिजनल होने चाहिए या डिजिटल लाकर में होने चाहिए, जबकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इन्श्योरेंस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी भी चलेगी।
#8.अगर आपने अपनी गर्दन के ऊपरी हिस्से मतलब कान या किसी अन्य जगह की सर्जरी करवा रखी है या आप पगड़ी पहनने वाले सिख समुदाय से है तो आपके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है
#ट्रैफिक पुलिस कैसे कितनी तरह के चालान वसूलती है? : ट्रैफिक पुलिस आपसे तीन तरह से चालान वसूल सकती है –
ऑन द स्पॉट चालान : अगर आप नियम तोड़ते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो आपसे तुरंत चालान काटकर पेनल्टी वसूली जाती है। अगर आप किसी कारणवश तुरंत पेनल्टी नहीं भर सकते हैं तो पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखकर आपको चालान दे देती है जिसे भरने के बाद आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस दौबारा दे दिया जाता है।
नोटिस चालान : अगर आप किसी ट्रैफिक के नियम को तोड़कर भाग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी गाड़ी का नम्बर नोट करके चालान गाड़ी मालिक के घर पर पहुंचा दिया जाता है। जिसे भरने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है अगर आप इस एक महीने में इस चालान को नहीं भरते हैं तो इसे कोर्ट भेज दिया जाता है।
कोर्ट का चालान : इस चालान को ज्यादातर किसी यातायात के नियम को तोड़ने पर ही बनाया जाता है। इस चालान में पेनल्टी के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी प्रकार का नशा करने के बाद गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो ऐसी स्थिति में चालान तो ऑन द स्पॉट ही बनेगा लेकिन उसकी पेनल्टी को भरने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा।

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